ट्रैफिक फाइन बकाया है? चालान नहीं भरा तो नई गाड़ी खरीदना पड़ेगा भारी, बिहार में आने जा रहा सख्त ट्रैफिक नियम

sawan kumar

बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती बढ़ाने जा रहा है। अब पुराने चालान का भुगतान नहीं करने वालों को नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी हो सकती है ।

चालान नहीं भरा तो नई गाड़ी खरीदना पड़ेगा भारी

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -  बिहार में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक नियम उल्लंघन को देखते हुए परिवहन विभाग अब और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जागरूकता अभियान और भारी जुर्माने के बावजूद नियम तोड़ने वालों की संख्या में खास कमी नहीं आई है। ऐसे में विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके तहत पुराने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने वालों पर सीधा असर पड़ेगा।


हाईलाइट्स - 

बकाया चालान वालों को नई गाड़ी खरीदने में होगी परेशानी

नई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रैफिक चालान लंबित है और उसने जुर्माना जमा नहीं किया है, तो वह अपने नाम से नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेगा। बताया जा रहा है कि वाहन खरीदने के बाद जब संबंधित कागजात जिला परिवहन कार्यालय पहुंचेंगे, तब पहले आवेदक के पुराने वाहन और लंबित चालान की जांच की जाएगी। चालान बकाया मिलने पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

आधार और वाहन रिकॉर्ड से होगी जांच

परिवहन विभाग खरीदार के नाम और आधार नंबर के जरिए पुराने वाहन रिकॉर्ड खंगालेगा। इसके बाद ही नई गाड़ी के कागजात को मंजूरी दी जाएगी। विभाग का मानना है कि कई लोग चालान कटने के बाद भी जुर्माना जमा नहीं करते, जिससे राजस्व का नुकसान होता है और नियम लागू कराने में दिक्कत आती है। इसी को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है।

डीलरों को भी दिए जाएंगे निर्देश

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए वाहन डीलरों को भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि राजधानी पटना समेत कई शहरों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है और लगातार चालान काटे जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मई 2023 से फरवरी 2026 तक केवल पटना और अन्य जिलों में करीब 32.58 लाख ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं।

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