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रांची/डेस्क: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सिंगापुर जाने की अनुमति मिल गई हैं. अदालत ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश जारी किया है, ताकि वह जून के पहले सप्ताह में रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सिंगापुर जा सकें. अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर उस आवेदन पर सुनवाई की. अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी.
बताया जा रहा है कि लालू यादव जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर जाएंगे. इससे पहले भी उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट और स्वास्थ्य जांच के लिए अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिल चुकी हैं. दिसंबर 2022 में सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था.
बता दें कि, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं. डोरंडा, चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी हैं. यह बहुचर्चित घोटाला वर्ष 1990 से 1996 के बीच का है, जिसमें सरकारी कोषागारों से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई थी. डोरंडा कोषागार से ही करीब 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया था.
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