राज्य सरकार ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के नियम को सख्त कर दिया है। अब हर आवेदन की जांच सरकारी जमीन के रिकॉर्ड से मिलान के बाद ही की जाएगी। <br/><br/>