बिहार सरकार का बड़ा फैसला: जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर पहली बार लागू हुई स्थायी मुआवजा नीति

Ark Sahuliyar

नई व्यवस्था के तहत कारा कर्मियों की प्रताड़ना के कारण किसी कैदी की मौत होने पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा