हत्या के नामजद अभियुक्त के घर इश्तेहार चस्पा, एक माह में आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी कुर्की

Rani Thakur

शेरघाटी थाना कांड संख्या 948/22 में हत्या के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। 

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
राहुल कुमार / शेरघाटी:
शेरघाटी थाना कांड संख्या 948/22 में हत्या के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस टीम ने बुधवार को चिंताबकला गांव पहुंचकर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सोनू पासवान, पिता सुदामा पासवान के घर विधिवत इश्तेहार का तामिला कराया और उसे चस्पा किया।

पुलिस के अनुसार, उक्त मामला शेरघाटी थाना कांड संख्या 948/22, दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से संबंधित है। मामले में प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 307 एवं 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मामले में परिवर्तित धारा 302/34 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। सोनू पासवान को इस मामले में प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त के घर इश्तेहार का विधिवत तामिला कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को निर्धारित अवधि में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है। यदि अभियुक्त एक माह के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय से कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष ने बताया कि इश्तेहार चस्पा करने के लिए एसआई पूजा कुमारी और एसआई शिव शंकर शाह की टीम को भेजा गया था। दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने अभियुक्त के घर पहुंचकर नियमानुसार इश्तेहार चस्पा किया और आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दी।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गांव में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय के निर्देशानुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।