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भजनलाल कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी दो-संतान शर्त खत्म

CM Bhajanlal Two Child Norm: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी दो-संतान शर्त को खत्म कर दिया। पंचायत चुनाव से पहले CM भजनलाल शर्मा के इस राजनीतिक दांव ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। 

प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए फैसले के अनुरूप अब 2 से ज्यादा संतान वाले व्यक्ति भी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे।

नया खाका पेश

राजस्थान में 'सुशासन' के संकल्प को दोहराते हुए भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में विकास और सामाजिक सुधारों का नया खाका पेश किया। 2 संतानों की चुनावी बंदिश को खत्म करने से लेकर अजमेर में नए आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना तक, सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई।

CM Bhajanlal Two Child Norm: कैबिनेट में लिए फैसले

राजस्थान आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना

राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए दि राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

इससे केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रदेश सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। एक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी जैसे क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति- 2026 के प्रारूप का अनुमोदन

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए नई नीति की घोषणा की। निजी क्षेत्र के लिए मॉडल A, B, C और D निर्धारित किए गए हैं। सराकर 50 एकड़ से बड़े पार्क के लिए 20% पूंजीगत अनुदान देगी। 250 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल पर यह अनुदान 40 करोड़ रुपये तक होगा।

‘राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय' का गठन

आर्थिक अपराधियों की अब खैर नहीं। भ्रष्टाचार और ठगी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक एकीकृत निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है। अब रियल एस्टेट धोखाधड़ी, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां, मल्टी-लेवल मार्केटिंग ठगी, और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की जांच एक ही छत के नीचे होगी।

चुनावी बंदिश खत्म

अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी 'जनप्रतिनिधि' बनेंगे