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रांची/डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट से अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले को लेकर पिछले साढ़े पांच साल से जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उमर खालिद की तीन दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. यह राहत उमर खालिद को उसकी बीमार मां की मेजर सर्जरी को ध्यान में रहते हुए दी गई है. साथ ही उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके मूवमेंट के दायरे को पूरी तरह सीमित कर दिया है.
सही ही फैसला सुनाते हुए आदलत ने यह भी साफ कर दिया है कि खालिद को दिल्ली में अपने घर पर ही रुकना होगा. मां के अलावा वह किसी से भी नहीं मिल सकते है. उन्हें इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है. अंतरिम जमानत पर बाहर आने के लिए उमर खालिद को एक लाख का जमानती बांड भरना होगा.
वहीं मीडिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जेल से बाहर आने के बाद उमर खालिद केवल एक ही चालू मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिसकी जानकारी जांच एजेंसी को देनी होगी. इससे पहले भी उमर खालिद ने निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका डाली थी. जिसे याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि परिवार में अन्य सदस्य भी मां की देखभाल के लिए मौजूद हैं. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
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