रोहन निषाद/न्यूज़11 भारत
चाईबासा/डेस्क: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने सभी 5 दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी को 25-25 वर्ष कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लागाया है. गिरफ्तार आरोपियों में सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल है.
यह मामला 22 सितंबर 2023 का है. मुफ्फसिल थाना अंतर्गत कातिगुटू गांव निवासी 5 लोगों पर महिला के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज हुआ था. घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. अनुसंधान के दौरान सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्र कर ठोस आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर 13 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम, चाईबासा ने सभी आरोपियों को धारा 376(D) भा.द.वि.में दोषी पाया. न्यायालय ने सभी को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. इस फैसले से समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश गया है और पीड़िता को न्याय मिला है.
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