सहायक आचार्य नियुक्ति मामला: नॉर्मलाइजेशन पर घिरी JSSC, हाई कोर्ट ने पूछा- समान अंक वालों के अलग-अलग परिणाम कैसे?

Dipali Kumari

नॉर्मलाइजेशन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में गिरिधर प्रसाद समेत अन्य की नॉर्मलाइजेशन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाये गए. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

एक ही सिटिंग में दो अभ्यर्थियों के समान 69 अंक, तो एक का नॉर्मलाइज्ड अंक 17 और दूसरे का अंक 34 कैसे? इस मामले पर वादी की दलील पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूछा कि समान परिस्थिति में अलग-अलग  परिणाम कैसे? और अलग-अलग अंक होने पर क्या सभी का स्कोर समान हो सकता है?

दोनों ही बिंदुओं पर JSSC से विस्तृत जवाब तलब किया गया है. मामले में न्यायाधीश दीपक रोशन के बेंच में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता चंचल जैन, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य ने पक्ष रखा. वहीं JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.

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