डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने कीआरोपी महिला बाशो देवी दोषी करार, 25 जून को कोर्ट सुनाएगा सजा

Pramod Kumar,News11 Bharat,

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने कीआरोपी महिला बाशो देवी को अदालत ने दोषी करार दिया है. अब कोर्ट सजा के बिंदु पर 25 जून को सुनवाई करेगा. इस जघन्य मामले में अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है. 

हत्या का मामला 23 जुलाई, 2022 का है. नामकुम थाना क्षेत्र के जामुनटोली गांव में सुबह करीब 5 बजे सीमा देवी चापाकल के पास  बर्तन धो रही थी, तभी आरोपी ने सीमा देवी के सिर पर साबल से कई बार वार किए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. डायन बिसाही का आरोप लगाकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. इस हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतका का पति चामू लोहरा है.

आरोपी का बेटा बीमार चल रहा था. जिसका आरोप मृतका पर डायन बिसाही का लगाया गया था. प्राथमिकी के अनुसार मृतका के पति चामू लोहरा के भाई जीतराम लोहरा की मृत्यु साल 2012 में हो गई थी जिसके 2 साल बाद जीतराम लोहरा के एकलौते पुत्र कृष्णा लोहरा की भी मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी. मृतका और उनके पति निःसंतान थे....लिहाजा चामू और उनके भाई जीतराम लोहरा के जमीन को हड़पने के लिए आरोपी  द्वारा डायन बिसाही का आरोप लगाकर मृतका को प्रताड़ित, बदनाम करने के साथ उसके साथ मारपीट की जाती थी. फिर 23 जुलाई, 2022 को उसकी हत्या कर दी गई.

घटना के बाद नामकुम पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. हालांकि चार्जशीट महज एक आरोपी बाशो देवी उर्फ बसंती देवी के खिलाफ दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई के द्वारान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान दर्ज किये थे. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया. 

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