बोकारो से नाबालिग के लापता होने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, CID को जांच के लिए मिला दो सप्ताह का समय

Vaibhaw Vikram

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
बोकारो से नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर सीआईडी के एडीजी स्वयं उपस्थित हुए और मामले की जांच को लेकर अदालत को जानकारी दी.

एडीजी सीआईडी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला हाल ही में मई महीने में सीआईडी को ट्रांसफर किया गया है. उन्होंने कहा कि सीआईडी के पास सक्षम और अनुभवी टीम है तथा मामले की गहन और प्रभावी जांच के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए. उन्होंने अदालत को यह भी आश्वस्त किया कि वह स्वयं इस मामले की निगरानी करेंगे ताकि जांच निष्पक्ष और तेजी से आगे बढ़ सके. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 29 जून निर्धारित की है. यह मामला नाबालिग की मां द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा हुआ है.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की संभावना भी जताई थी, हालांकि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था. वहीं, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत केस डायरी को देखकर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद सीआईडी के एडीजी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस. एन. प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ में हुई. अब सभी की नजरें 29 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाएगी.

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