मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने विदेश जाने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति

Dipali Kumari

कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने विदेश यात्रा के लिए रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत से अनुमति मांगी है.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क: 
झारखंड के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने देश से बाहर जाने के लिए रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत से अनुमति मांगी है. उन्हें व्यापार के सिलसिले में दुबई जाना है. विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर याचिका पर PMLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.  

बताते चलें कारोबारी विष्णु अग्रवाल जमीन घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं. उन्हें  ED ने लैंड स्कैम से जुड़े केस में वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी. जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने से पहले ट्रायल कोर्ट यानी PMLA कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. 

विष्णु अग्रवाल जिस भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी हैं वह भूमि रांची के बड़गाई अंचल के चेशायर होम रोड में स्थित है, जिसका खाता 37 है और यह लगभग एक एकड़ का कीमती भूखंड है.

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