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रांची/डेस्क: नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी सोएब अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया हैं. कोर्ट ने आरोपी को 15 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया. इस मामले में पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने नोटिस जारी किया.
कोर्ट में दायर शिकायत के अनुसार, पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा हैं. आरोप है कि सोएब अंसारी ने पहले उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर 20 अगस्त 2025 को एक होटल में बुलाया, जहां पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.
पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी और अन्य लोगों ने पैसों की मांग की और धमकी दी. पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर 17 अप्रैल को कोर्ट केस दायर किया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता, शिकायतकर्ता और एक अन्य गवाह का बयान दर्ज किया. कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ स्पीड पोस्ट से नोटिस जारी करने का आदेश दिया.
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