बोकारो ट्रेज़री घोटाला मामले में आरोपी अन्नू पांडेय को अग्रिम राहत देने से कोर्ट का इनकार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Ark Sahuliyar

सीआईडी की विशेष कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
बोकारो ट्रेज़री से अवैध निकासी मामले के आरोपी अन्नू पांडेय को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पूरा मामला बोकारो ट्रेज़री से 11 करोड़ की अवैध  निकासी से जुड़ा है. बोकारो जिला के एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में सबसे पहले अवैध वेतन निकासी का मामला सामने आया था. एजी की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिए थे. मामले की जांच के बाद बोकारो में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और लेखा शाखा से मुख्य आरोपी कौशल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. जिसके बाद लेखा शाखा के ASI अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. मामला नवंबर 2023 से मार्च 2026 के बीच में ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपये की फर्जी वेतन निकालने से जुड़ा है. हजारीबाग के बाद बोकारो, चाईबासा, रांची और रामगढ़ से ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला सामने आया  है.

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