पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद आरोपी पति सुखलाल मुंडा को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

Ark Sahuliyar

पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद आरोपी पति सुखलाल मुंडा को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद आरोपी पति सुखलाल मुंडा को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. हत्या की घटना 2 जनवरी 2025 की तमाड़ थाना क्षेत्र के गुंटी गांव की है. आरोपी सुखलाल देर रात  मेला देखकर घर लौटा था, जो शराब के नशे में था. घर में सुखलाल की पत्नी के साथ विवाद हुआ. तभी सुखलाल ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर अपनी पत्नी सुनीता मुंडा की हत्या कर दी. घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी को नशे की लत थी, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

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