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रांची/डेस्क: लातेहार के चर्चित चंदवा में पुलिस गश्ती दल पर हमला मामले के आरोपी रामजीत नागेसिया उर्फ रामू को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. NIA की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 4 नवंबर 2020 से आरोपी जेल में बंद है. कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब चंदवा थाना क्षेत्र के लुकइया मोड़ पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के उग्रवादियों ने पुलिस गश्ती दल पर हमला कर पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और हथियार लूट लिया था. बाद में एनआईए ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने माना कि आरोपी साजिश की बैठकों में शामिल था और हमले के दौरान पुलिस की गतिविधियों की सूचना हमलावरों तक पहुंचाने वाली टीम का सदस्य था. मामले में 146 गवाहों में से अब तक 18 की गवाही हो चुकी है.
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