नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तेजस को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज 

Ark Sahuliyar

नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तेजस उर्फ तेजस ठाकुर को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त देवाशीष महापात्रा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तेजस उर्फ तेजस ठाकुर को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त देवाशीष महापात्रा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी तेजस 22 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. मामला नगड़ी थाना केस संख्या 19/2026 से संबंधित है. प्राथमिकी के अनुसार, 28 जनवरी 2025 को रिया  कुमारी अपनी नर्सिंग की परीक्षा देने के लिए रोस्पा टावर गई हुई थी. शाम करीब 4:00 बजे पुलिस द्वारा परिजनों को धुर्वा डैम पहुंचने की सूचना दी गई, जहां जाने पर रिया का शव डैम में तैरता हुआ मिला. 

मृतिका के मोबाइल फोन में उपलब्ध एक वीडियो और अन्य माध्यमों से परिजनों को जानकारी मिली कि तेजस नामक युवक द्वारा छात्रा का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था. जिससे तंग आकर छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाई. कोर्ट ने केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का अवलोकन किया. जांच में पाया गया कि छात्रा की मौत पानी में डूबने से हुई थी. केस डायरी के गवाहों के बयानों और मोबाइल वीडियो में छात्रा स्पष्ट रूप से तेजस का नाम ले रही थी और उसे ही अपनी आत्महत्या का कारण बता रही थी. इसके अलावा CDR से सिद्ध हुआ कि आरोपी और मृतका एक-दूसरे को जानते थे और लगातार संपर्क में थे. मामले की गंभीरता और अभी अनुसंधान जारी रहने के चलते कोर्ट ने आरोपी तेजस ठाकुर को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

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