भार्गव सिंह  हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी विजय टेटे को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज  

Ark Sahuliyar

जमीन विवाद में रियल एस्टेट कंपनी सिंह इंफ्राकोम प्राइवेट लिमिटेड गोल्डन सिटी के CEO भार्गव सिंह हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी विजय टेटे को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
जमीन विवाद में हुई रियल एस्टेट कंपनी सिंह इंफ्राकोम प्राइवेट लिमिटेड गोल्डन सिटी के CEO भार्गव सिंह हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी विजय टेटे को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. हत्याकांड की घटना 21 अप्रैल 2026 के दिन सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मनोकामना मंदिर के पास घटी थी. मृतक भार्गव सिंह मंदिर में पूजा करने गए थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घायल अवस्था में उन्हें पिस्का मोड़ स्थित सिटी अस्पताल ले जाया गया था. जहां से रेफर कर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. 

कांके गांधी नगर निवासी विजय टेटे रिंग रोड में जमीन देने के नाम पर भार्गव सिंह और उनके जीजा से 70 लाख रुपए लिया था और जमीन नहीं दे रहा था. जिसको लेकर मृतक जमीन देने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे. ऐसे में साजिश रचकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर गया और पत्नी के संग घूमने निकल पड़ा, ताकि किसी को शक न हो. हालांकि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर बूटी मोड़ के पास उसे धर-दबोच लिया था. पैसे की लेनदेन को लेकर मृतक और आरोपी के बीच फोन पर कई बार विवाद भी हुआ था.

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