730 करोड़ के GST स्कैम पर सख्त कोर्ट, आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका फिर खारिज

Vaibhaw Vikram

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
730 करोड़ की जीएसटी घोटाला मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटीया को बेल देने से इनकार कर दिया है. इस जमानत याचिका पर सुनवाई आज (25 मई) PMLA की विशेष कोर्ट में हुई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस से पहले कोर्ट ने 6 मई 2026 को इनके जमानत याचिका को खारिज किया था. 

यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 730 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है. ईडी ने जीएसटी घोटाला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया शिवकुमार देवड़ा,  मोहित देवड़ा,  कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता शामिल हैं. शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत आरोपियों पर लगभग 14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 730 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए गए थे. जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस ने पूर्व में कार्रवाई की थी. जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए जीएसटी चोरी को अंजाम दिया गया था.

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