इंटर की छात्रा से गैंग रेप मामले में आरोपी ड्राइवर और खलासी को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा

Ark Sahuliyar

इंटर की छात्रा से गैंग रेप मामले में आरोपी ड्राइवर दीपक कुमार महतो और खलासी छोटू को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है.

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
इंटर की छात्रा से गैंग रेप मामले में आरोपी ड्राइवर दीपक कुमार महतो और खलासी छोटू को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. प्रधान न्याययुक्त एके मिश्रा की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. मामले में फरार आरोपी छोटू उर्फ गुड्डू कुमार चौहान के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है.

छात्रा को रांची से डालटेनगंज जाना था. उसने रातु रोड पर एक बोलेरो सवारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया, जिसमें पहले से कई सवारी बैठे थे. सभी सवारी के उतर जाने के बाद छात्रा को डालटेनगंज छोड़ देने की बात ड्राइवर खलासी द्वारा की गई. रात्रि 10 बजे के बाद दोनों ड्राइवर और खलासी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने रांची सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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