मुख्यमंत्री आवास घेराव करने मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस और आजसू नेता देवशरण भगत को नहीं मिली कोर्ट से राहत

Pramod Kumar,News11 Bharat,

सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: मुख्यमंत्री आवास घेराव करने मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस और आजसू नेता देवशरण भगत को कोर्ट से राहत नहीं मिली. अपर न्याययुक्त अमित शेखर के कोर्ट ने दोनो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी. MP/MLA कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को दोनों ने चुनौती दी थी. मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, संसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और आजसू के प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी है. जिनपर MP MLA का विशेष कोर्ट आरोप गठित कर चुका है. सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप लगाकर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

साल  2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में इकठ्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे उसी दौरान पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दी थी. जिसके बाद प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी.

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