अवैध संबंध के शक में हुए ट्रिपल मर्डर केस में महिला के पति समेत चार आरोपी दोषी करार, 17 जून को सुनाई जाएगी सजा

Pramod Kumar,News11 Bharat,

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: अवैध संबंध के शक में हुए ट्रिपल मर्डर केस में महिला के पति समेत चार आरोपी दोषी करार किए गये हैं. ममता देवी और उसके दो मासूम बच्चे की हत्या के जुर्म में महिला के पति बिजेन्द्र राम, ससुर कमल राम,सास कोशिला देवी ननंद रीमा देवी को अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब सजा के बिंदुओं पर 17 जून को सुनवाई होगी.

ट्रिपल मर्डर का यह मामला 3 अप्रैल, 2023 का है. मामला ठाकुरगांव थाना क्षेत्र का है. महिला के पति विजेंद्र राम को शक था कि उसकी पत्नी ममता देवी का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध है. जिस कारण विजेंद्र ने पत्नी की हत्या की साजिश रची और गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देते वक्त दोनों के बच्चे देख लिया. जिसके बाद परिजनों के साथ मिलकर आरोपियों ने दोनों बच्चों की भी हत्या गला दबाकर कर दी. तीनों की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ठाकुरगांव के बगदाद जंगल में फेक दिया और शव को आग लगा दी. तीनों के शव 80 फीसदी जल गये थे जिससे पहचान नहीं हो पा रही थी कि शव किसके हैं.

मृतका के पिता ने ठाकुरगांव थाना में कांड संख्या 14/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें कहा गया था कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर ममता को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया जाता था. पुलिस को ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. दरअसल, बरामद शव 80 फीसदी जल चुके थे जिस कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी.  ठाकुरगांव थाना की पुलिस ने आसपास के जिलों को भी इस वारदात की जानकारी दी थी ताकि शवों का शिनाख्त हो पाए.

जांच-पड़ताल के इसी क्रम के दौरान रामगढ़ के थाने में एक महिला और दो बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में हत्या की गुत्थी सुलझ गई. इसके बाद 7 अप्रैल, 2023 को महिला के पति, सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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