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रांची/डेस्क: झारखंड के चर्चित गैंगस्टर विकास तिवारी को एक एक्सटॉर्शन मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने मामले में पहले से जमानत पा चुके अन्य आरोपियों के आधार पर विकास तिवारी को भी राहत प्रदान की. इस मामले में इससे पहले मिलन तुरी, रौनक और प्रेम को अदालत से बेल मिल चुकी थी. समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने विकास तिवारी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली.
मामले की जांच CID द्वारा की गई थी और एजेंसी कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद विकास तिवारी फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई अन्य मामलों में आरोप लंबित हैं और कुछ मामलों में वह दोषी भी है. सुनवाई के दौरान विकास तिवारी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखा, जबकि CID की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा ने अदालत में दलीलें पेश कीं.
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