किशोर कुमार जायसवाल/न्यूज़11 भारत
गुमला/डेस्क: व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच संजय कुमार सिंह की अदालत ने चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए बिशुनपुर थाना क्षेत्र के हारूप कोचा बांध टोली निवासी इंद्रनाथ उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधीर टोप्पो ने पैरवी की.
यह मामला 10 मई 2023 का है, जब जमीन विवाद को लेकर वृद्ध दंपति तुर्री उरांव और उनकी पत्नी नहीयारिन देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बताया गया कि आरोपी इंद्रनाथ उरांव मृतक दंपति का दूर का रिश्तेदार था. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार आपसी झगड़ा भी हो चुका था. घटना के दिन विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने लाठी से पीट-पीटकर दोनों की हत्या कर दी.
घटना के बाद इलाके में हत्या को लेकर डायन-बिसाही से जुड़ी कई अफवाहें फैली थी. हालांकि पुलिस जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि हत्या का मुख्य कारण जमीन विवाद था. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
यह भी पढ़े: बरही-गया रोड पर भीषण आग, 4 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान