हजारीबाग ट्रेज़री घोटाला: सौरभ कुमार सिंह को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज 

Ark Sahuliyar

हजारीबाग ट्रेज़री से अवैध निकासी मामले में सौरभ कुमार सिंह को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
हजारीबाग ट्रेज़री से अवैध निकासी मामले में सौरभ कुमार सिंह को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. 20 जुलाई को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था. सौरभ  कुमार सिंह को 4 मई 2026 को CID ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है. 48 घंटे की पूछताछ के बाद CID ने 6 मई को उसे गिरफ्तार किया था. जिनमें शंभु कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी, आरक्षी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, उसकी पत्नी खुशबू कुमारी, रिश्तेदार सौरभ कुमार सिंह  और आरक्षी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं. सीआईडी जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी  है. चार्जशीट में सीआइडी ने बताया है कि साल 2014 से 2026 के बीच 12 साल के दौरान पुलिसकर्मियों के वेतन मद में फर्जी टेंपररी आइडी बनाकर अवैध निकासी की गई है. अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कुल 24 खातों में करीब 29 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, उन खाताधारकों को इसकी जानकारी थी या नहीं, इस बिंदु पर सीआइडी की जांच जारी है. सीआइडी ने अब तक 1.60 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं. हजारीबाग ट्रेज़री से अवैध वेतन निकासी का मामला करीब 15 करोड़ से जुड़ा है.

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