साहेबगंज जलापूर्ति योजना पर HC में सुनवाई, सचिव को नगर परिषद के साथ समन्वय बैठक कर दो सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश

Ark Sahuliyar

वर्ष 2008 से लंबित साहेबगंज जलापूर्ति योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
वर्ष 2008 से लंबित साहेबगंज जलापूर्ति योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में अदालत ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को साहेबगंज जाकर योजना का निरीक्षण करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से निरीक्षण रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई, जिसमें जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा होने का दावा किया गया. 

हालांकि, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष कुमार रॉय ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि नगर परिषद ने योजना को अधूरा बताया है और इसी कारण परियोजना का हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि शहर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है. लोगों को सप्ताह में केवल एक-दो दिन ही पानी की आपूर्ति हो रही है और वह भी बदबूदार होने के कारण पीने योग्य नहीं है. ऐसे में शहरवासियों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. 

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पेयजल विभाग के सचिव को नगर परिषद के साथ समन्वय बैठक करने और सभी विवादित बिंदुओं का समाधान कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह जनहित याचिका सिद्धेश्वर मंडल की ओर से दायर की गई है, जिसमें साहेबगंज जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूरा कर शहर के लोगों को नियमित पेयजल आपूर्ति तथा घर-घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की गई है. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

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