सरायकेला भू-अर्जन घूसकांड मामले में दलाल विनय तिवारी को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Pramod Kumar,News11 Bharat,

विनय तिवारी को 5 लाख रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: सरायकेला भू-अर्जन घूसकांड मामले में दलाल विनय तिवारी को हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी को 5 लाख रुपये के साथ ट्रैप किया गया था. आरोपी पर 40 लाख रुपये घूस मांगने का आरोप लगा था. केस चांडिल के धुनाबुरू निवासी गुरुचरण सिंह के मुआवजा से जुड़ा हुआ है. करीब 1.48 करोड़ रुपये भुगतान पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी. आरोपी को 24 मार्च 2026 को ACB ने ट्रैप कर गिरफ्तार किया था. मामले में विनय तिवारी और प्रीतम आचार्य की गिरफ्तारी हुई थी. विनय तिवारी को 5 लाख रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. सरायकेला समाहरणालय से मुख्य आरोपी क्लर्क प्रीतम आचार्य को भी गिरफ्तार किया गया था. इस केस में क्लर्क प्रीतम आचार्य को पहले ही जमानत मिल चुकी है. मामला ACB थाना कांड संख्या 02/2026 से जुड़ा मामला है. न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 

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