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रांची/डेस्क: खूंटी डबल मर्डर केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है . पूर्व MLA पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उम्रकैद की सजा को रद्द दिया है.
यह मामला 2013 के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ है. तोरपा थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या हुई थी जिसमें पूर्व MLA पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने अप्रैल 2024 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश में इन्हें दोषी ठहराया था.
बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हत्याकांड में आरोपियों की दोषसिद्धि के पर्याप्त आधार नहीं हैं. इसके बाद पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दे दिया. न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. मामले में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का अलग ट्रायल जारी रहेगा.
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