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रांची/डेस्क: उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में आरोपी योगेश प्रसाद को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने योगेश प्रसाद को जमानत दी है. पेपर लीक का यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 से जुड़ा हुआ है. रंगमाटी में पुलिस छापेमारी में के दौरान योगेश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था. उस पर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का आरोप है.
योगेश प्रसादपर संगठित सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का आरोप है. निचली अदालत से उसकी जमानत खारिज हुई थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुनवाई को दौरान बचाव पक्ष ने कहा - पेपर लीक हुआ ही नहीं है. इस पर सिर्फ एडमिट कार्ड देने का आरोप है. मामले में 2 सह-आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है. इन दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी.
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