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रांची/डेस्क: ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष पर नाराजगी जताई. मामले में हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लेकिन विभाग के चीफ इंजीनियर ने एफिडेविट दाखिल किया, जिसपर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने विभाग के सचिव को एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि पिछले 5 साल में 12 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. ईडी की रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है.