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रांची/डेस्क: बोकारो से नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में आज सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह बहुत सीरियस मैटर है और अपडेटेड एफिडेविट ही नहीं है. कल दोपहर 2:15 बजे वापस मामले की सुनवाई होगी. सरकार को अपडेटेड एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायाधीश एस एन प्रसाद और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान SIT की DSP ने बताया कि नाबालिग के सोशल मीडिया एकाउंट डेटा से जानकारी निकाली जा रही है. इस दौरान एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई कि लापता होने के कुछ दिन बाद भी नाबालिग का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था. हर एक पहलू से नाबालिग की खोजबीन की जा रही है.
नाबालिग का सोशल मीडिया अकाउंट कैसे ट्रेस हो रहा है, CBI से किस प्रकार सहायता ली जा सकती है, इन सभी कड़ियों पर कल मंगलवार को कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी. मामले में CBI और CID को तालमेल के साथ जांच का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितस्य रॉय, अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा. वहीं केंद्र की ओर से ASGI प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. प्रार्थी की ओर से रोहित विंसेंट मार्की ने पक्ष रखा. बताते चलें मामले में लापता नाबालिग की मां की ओर से हैबियस कॉर्पस दाखिल की गई है.