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रांची/डेस्क: दिव्यांगजन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर स्टेट कमिश्नर (State Commissioner for Persons with Disabilities) की स्थायी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने Persons with Disabilities Act की धारा 79 के तहत राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि केवल अतिरिक्त प्रभार देकर व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेट कमिश्नर के पद पर अस्थायी व्यवस्था के बजाय नियमित नियुक्ति की जाए.
खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया कानून की धारा 17 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जानी चाहिए. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में एक आईएएस अधिकारी को इस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो स्थायी नियुक्ति का विकल्प नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी कर स्टेट कमिश्नर की नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और अनुपालन रिपोर्ट अदालत के समक्ष दाखिल की जाए.