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रांची/डेस्क: झारखंड में रांची समेत कई जिलों में ट्रेजरी से की गई अवैध निकासी के मामले सामने आने के बाद अब सरकार ने इस पर रोकथाम के उपाय किए हैं. राज्य के ट्रेजरी और उप- ट्रेजरी में वित्तीय गड़बड़ियों के बाद झारखंड सरकार सचेत हो गई है और उस पर लगाम लगाने के लिएराज्य के सभी ट्रेजरी में बिल पारित करने एक नई समय-सीमा निर्धारित की है. वित्त विभाग के अवर सचिव-सह-सहायक निदेशक कपिलदेव पंडित ने 22 जून को इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है. वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है.
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय अनियमितता के सामने आने के बाद उसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने IFMS (Integrated Financial Management System) के तहत डीडीओ बिल पेमेंट सिस्टम और ट्रेजरी की प्रबंधन प्रणाली को बदलते हुए उसे और मजबूत करने का निर्णय लिया है, आदेश की प्रति झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीसी और राज्य के सभी कोषागार और उप-कोषागार पदाधिकारियों को भेज दी गई है.
वित्त विभाग बिल पास करने के लिए इस प्रकार किया गया बदलाव
- ट्रेजरी पदाधिकारियों के लिए ट्रेजरी स्तर पर बिल पारित करने के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से अपराह्न 8 बजे तक निर्धारित.
- निकासी एवं डीडीओ पदाधिकारी के लिए बिल पारित करने की समय सीमा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित.
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