हजारीबाग ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार! बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने पर हाई कोर्ट गंभीर 

Dipali Kumari

हाई कोर्ट ने शहर के बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया.

न्यूज़11 भारत 
राँची/डेस्क: 
हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शहर के बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया. कोर्ट ने कहा कि बस स्टैंड को शहर से बाहर करने से हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है.

कोर्ट ने मामले के याचिकाकर्ता को शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक स्थान सुझाने को कहा गया है. वैकल्पिक स्थान के चयन में यात्रियों और बसों की सुविधाओं का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ढाई महीने के भीतर निर्णय लेकर इसकी जानकारी अदालत को दे. सरकार को यह भी बताना होगा कि हजारीबाग का बस स्टैंड कहां शिफ्ट किया जाएगा और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे.

इस मामले में अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान हजारीबाग नगर निगम की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत के समक्ष सरकार का पक्ष रखा.