उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक केस: भवन मालिक गौरव कुमार को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Vaibhaw Vikram

उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक मामले के आरोपी गौरव कुमार को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत या

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक मामले के आरोपी गौरव कुमार को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें, गौरव कुमार, जिस अर्धनिर्मित भवन में अभ्यर्थियों को एकत्रित किया गया था उस भवन का मालिक है. 166 आरोपियों को 11 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

सभी को तमाड़ के रड़गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी शामिल थे. गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल थे. गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके  उतर रटाया जा रहा था. तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन में अभ्यर्थियों को जमा किया गया था. 

11 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्ध निर्मित स्थान पर बड़ी संख्या में  अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है. जिसको लेकर विशेष छापेमारी दल ने 11अप्रैल की देर रात धावा बोला, जहां अर्धनिर्मित भवन के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा था. भवन के पास जैसे ही छापेमारी दल पहुंची लोग इधर उधर भागने लगे. लेकिन कार्रवाई करते है पुलिस ने 166 को धर दबोचा था. बाद में भी कई को गिरफ्तार किया गया था. मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई  है.

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