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रांची/डेस्क: कांके विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में भाजपा प्रत्याशी डॉ. जितु चरण राम की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. चुनाव के बाद बुढ़मू क्षेत्र के 18 ईवीएम को रात भर स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. सहायक निर्वाचन पदाधिकारी पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने ईवीएम को अज्ञात स्थान पर रखा था. ईवीएम ऐसी जगह रखा गया जहां ना CCTV निगरानी थी और ना एजेंट की मौजूदगी है. इलेक्शन कमीशन के नियमों के उल्लंघन का उन पर आरोप लगा है।
इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार, मतदान के बाद तुरंत स्ट्रॉन्ग रूम में रखने का है प्रावधान है. इस चुनाव में जीत-हार का अंतर हजार वोट से भी कम था. 18 ईवीएम की भूमिका को परिणाम की दृष्टि से अहम बताया गया है. इस प्रकरण में विजेता प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा की भूमिका पर भी सवाल उठा है. इस प्रकरण को लेकर चुनाव रद्द करने और याचिकाकर्ता को विजेता घोषित करने की हाई कोर्ट से मांग की गई थी. साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई थी. इस प्रकण में हाईकोर्ट ने इश्यू फ्रेम करने का आदेश दिया है. इस केस में 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
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