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रांची/डेस्क: कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी कुख्यात बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. व्यापारियों से रंगदारी के लिए धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर आरोप में जेल में बंद बबलू खान को कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा दी है.
बताते चलें बबलू खान को रांची पुलिस ने पिछले साल 22 अक्टूबर को रिंग रोड में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. जमानत याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा.
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