न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट से अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में उन्हें सीआईडी द्वारा दर्ज केस 08/2024 मामले में जमानत दे दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, यह जमानत उन्हें साक्ष्यों के अभाव के कारण दी गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी पक्ष के खिलाफ सीआईडी के कमजोर पक्ष और तथ्यों की कमी को देखते हुए फैसला सुनाया है.
बता दें, यह मामला रंगदारी से जुड़ा है जहां, मृत्यु का डर दिखाकर जबरन वसूली का आरोप कुख्यात विकास तिवारी समेत उसके गुर्गे मुकेश साव उर्फ पठान पर है जहां सीआईडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया है, इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी का पक्ष CID से अधिक मजबूत था. प्रार्थी पक्ष के तरह से केस अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार, अधिवक्ता मौली सिन्हा एवं अमनदीप लड़ रहे थे. वही CID के तरफ से यह केस अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा के हाथों में थी.
यह भी पढ़ें: रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामला: जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, अगली तारीख 3 जून