TGT नियुक्ति मामले में JSSC की अपील पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सभी इंटरवेंशन याचिकाएं कीं मंजूर

Vaibhaw Vikram

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) बनाम मीना कुमारी एवं अन्य से जुड़े टीजीटी (TGT) नियुक्ति मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. इस दौरान आयोग द्वारा दायर अपील पर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए.

यह अपील टीजीटी नियुक्ति मामले में एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें 2034 रिक्त पदों को भरने तथा पूरे मामले की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया था. अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी कर दिया है.

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले से संबंधित सभी इंटरवेंशन एप्लीकेशनों को स्वीकार (अलाउ) कर लिया. इसके अलावा जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से दाखिल इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) तथा संशोधन (Amendment) याचिकाओं को भी मंजूरी दे दी गई. राज्य सरकार द्वारा दाखिल लिमिटेशन से संबंधित आवेदन को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

अदालत ने निर्देश दिया कि सभी केविएटर्स और इंटरवेंनर्स के अधिवक्ताओं को मेमो ऑफ अपील की प्रति डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाए. इसके लिए संबंधित अधिवक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

खंडपीठ ने पूरी प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली और विस्तृत सुनवाई 30 जून को दोपहर 2:15 बजे होगी. गौरतलब है कि इंटरवेंनर्स वे याचिकाकर्ता हैं, जिन पर सीधे तौर पर अपील नहीं की गई है, लेकिन अदालत के अंतिम फैसले का प्रभाव उन पर भी पड़ सकता है. ऐसे में उन्हें भी पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.

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