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रांची/डेस्क: 500 रिश्वत कांड के 20 साल पुराने मामले में आज (12 जून) कोर्ट का फैसला आया है. तत्कालीन खूंटी अंचल कार्यालय के कर्मचारी सत्यनारायण राम को कोर्ट ने 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 15000 का जुर्माना भी लगाया है. वहीं यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो, उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें यह फैसला विजिलेंस की विशेष कोर्ट ने सुनाया है.
यह मामला साल 2006 की है. आरोपी सत्यनारायण राम पर जमीन का म्यूटेशन से संबंधित दस्तावेज को आगे बढ़ाने के एवज में 500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था. शिकायतकर्ता मोहम्मद नसीम खान ने ACB से शिकायत की थी. जिसके बाद शिकायत पर सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की थी.
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