8.86 एकड़ जमीन घोटाला: रैयत राजकुमार और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका

Vaibhaw Vikram

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जमीन का रैयत राजकुमार पाहन और आर्किटेक विनोद कुमार सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें, पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दोनों की डिसचार्ज याचिका को खारिज कर दिया है. बीते 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिसचार्ज याचिका भी खारिज हो चुकी है. मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पूर्व खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपियों के द्वारा डिसचार्ज याचिका दाखिल की जा रही है. मामले में ईडी ने कई बार छापेमारी की थी. ईडी ने आर्किटेक विनोद कुमार सिंह समेत कई को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ करने के लिए ईडी ने एक के बाद एक 10 समन जारी किया था.
 
वहीं  31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन  को गिरफ्तार किया था. जिन्हें 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. मामले में ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था. ईडी ने मामले की जांच करते हुए डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. आर्किटेक विनोद कुमार सिंह और रैयत राजकुमार पाहन चार्जशीटेड आरोपी है.

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