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रांची/डेस्क: अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सैयद हुस्साम हैदर को 14.93 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया. मामला 14 जून 2016 का है. सैयद हुस्साम हैदर अपनी मोटरसाइकिल से बूटी मोड़ से ओरमांझी की ओर जा रहे थे. जुमार नदी पुल के पास पीछे से आए ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी. हादसे में उनका दाहिना पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. जिस वजह से उनके पैर की दो उंगलियां काटनी पड़ीं थी. मेडिकल जांच में उन्हें 45 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित किया गया था. अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई और बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है. आदेश में तीन माह के भीतर 14,93,671 रुपये और 30 अक्टूबर 2017 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.