झारखंड हाईकोर्ट से पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत, ACP/MACP लाभ पर राज्य सरकार की अपील खारिज

Ark Sahuliyar

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड पुलिस के सिपाही संवर्ग के कर्मचारियों के लिए झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. राज्य में सिपाही संवर्ग को ACP/MACP का लाभ देने से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस कर्मियों को 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर मिलने वाले ACP/MACP लाभ को ट्रेनिंग पूरी करने की शर्त से नहीं जोड़ा जाएगा. अदालत के निर्णय से यह बाध्यता समाप्त हो गई है.

इस फैसले से झारखंड पुलिस के लगभग 60 से 70 हजार कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा. लाभार्थियों में सिपाही, हवलदार तथा अन्य समकक्ष स्तर के कर्मचारी शामिल हैं. गौरतलब है कि 16 अगस्त 2024 को झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के संगठन (एसोसिएशन) के पक्ष में फैसला सुनाया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने LPA दायर की थी. हालांकि यह अपील लगभग 450 दिनों की देरी से दाखिल की गई थी, जिसका एसोसिएशन की ओर से विरोध किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपील दाखिल करने में हुई देरी को अस्वीकार्य माना और राज्य सरकार की LPA को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

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