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रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी नवीन केडिया को एसीबी की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं. एसीबी की विशेष अदालत ने विदेश जाने की अनुमति से जुड़ी याचिका खारिज कर दी हैं. नवीन केडिया ने कोर्ट से इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगी थी.
बताया गया कि नवीन केडिया ने अपने बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने समेत कई व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 1 जून से 23 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी. इसके लिए उन्होंने एसीबी की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. नवीन केडिया फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं. एसीबी ने उन्हें 11 मार्च को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी.
नवीन केडिया छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी बताए जाते हैं. उन पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप हैं. यह मामला राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच एसीबी लगातार कर रही हैं. जानकारी के मुताबिक, एसीबी ने नवीन केडिया को पहले समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद एसीबी ने कोर्ट से वारंट जारी करने का आग्रह किया था. कोर्ट ने 8 जनवरी को उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. उसी दिन गोवा से नवीन केडिया को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि गोवा कोर्ट से उन्हें 4 दिनों की ट्रांजिट बेल मिल गई थी. ट्रांजिट बेल मिलने के बाद नवीन केडिया को 12 जनवरी को एसीबी के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और फरार हो गए थे. इसके बाद एसीबी ने उनकी तलाश तेज कर दी थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया. झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई 20 मई 2025 से लगातार जारी हैं. इस मामले में अबतक निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत करीब दो दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं. हालांकि जांच एजेंसी द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण इस मामले में कई आरोपियों को डिफॉल्ट बेल भी मिल चुकी हैं.
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