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रांची/डेस्क: चाईबासा ट्रेज़री से अवैध निकासी के मामले में जेल में बंद आरोपी लेखा विभाग के सिपाही देव नारायण मुर्मू समेत तीन को राहत नहीं मिली है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने देव नारायण मुर्मू, अरुण कुमार मार्डी और सरकार हेमरोम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अरुण कुमार मार्डी सिपाही देव नारायण मुर्मू के जीजा हैं. सरकार हेमरोम साल है. 9 सालों में पुलिस विभाग के खजाने से 26.21 लाख रुपए 5 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे. पुलिसकर्मियों ने लंबित वेतन, पेंशन के साथ कई मद से राशि की निकासी की थी. देवनारायण मुर्मू 2017- 2025 तक लेखा विभाग में कार्यरत थे. वह साल 2009 में पुलिस में बहल हुआ था.