न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट (ओपन जेल) मामले में आज बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में इस योजना की प्रगति रिपोर्ट पेश की. सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.
सरकार ने बताया कि हजारीबाग में ओपन जेल बनाने के लिए 32 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित कर ली गई है. इसकी पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल को दी गई है. इसके अलावा योजना की निगरानी के लिए हाई पावर कमेटी में अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है. ओपन जेल में महिला कैदियों के लिए भी विशेष व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है.
सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा गया है. जब तक हजारीबाग में स्थायी ओपन जेल तैयार नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी व्यवस्था के तहत इस सिस्टम को शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
इसके लिए राज्य के चार सेंट्रल जेलों से रिपोर्ट मांगी गई थी, ताकि वहां अस्थायी रूप से ओपन जेल की व्यवस्था शुरू की जा सके. चारों जेलों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसकी जानकारी हलफनामे के माध्यम से हाई कोर्ट को दे दी गई है.
इसे भी पढ़ें: श्रावणी मेला: कल से बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा पर रोक, शीघ्रदर्शनम के लिए 600 रुपये कूपन