सड़क दुर्घटना में मृत सीसीएल सुरक्षा गार्ड मथिया उरांव के आश्रितों को 28.62 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश 

Ark Sahuliyar

सड़क दुर्घटना में मृत सीसीएल सुरक्षा गार्ड मथिया उरांव के आश्रितों को 28.62 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
सड़क दुर्घटना में मृत सीसीएल सुरक्षा गार्ड मथिया उरांव के आश्रितों को 28.62 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने यह राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया. मामला 07 मार्च 2017 का है. मथिया उरांव टेटरिया खंड कोलियरी में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे. ड्यूटी के दौरान ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी. जिससे मथिया उरांव की मौके पर ही मौत हो गई थी. 

घटना को लेकर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और जांच के बाद ट्रक चालक-सह-मालिक उदय प्रसाद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. मृतक के छह पुत्र-पुत्रियों ने साल 2020 में मुआवजे का दावा दायर किया था. सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई और वाहन दुर्घटना के समय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था. कोर्ट ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर मुआवजा राशि सभी दावेदारों को समान रूप से भुगतान करने का आदेश दिया है.

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