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रांची/डेस्क: प्रेमसंस मोटर से जुड़े धोखाधड़ी मामले में प्रेमसंस मोटर के डायरेक्टर पुनीत पोद्दार समेत चार आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई. अपर न्याययुक्त देवाशीष महापात्रा की कोर्ट में आइयो ने केस डायरी पेश की. कोर्ट ने प्रेमसंस मोटर से मांगी बिल से संबंधित डिक्लेरेशन तथा सभी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी.
पुनीत पोद्दार अवध पोद्दार, कंपनी के सेल्स मैनेजर शैलेश कुमार और जनरल मैनेजर लिंगराज पत्ताजोशी को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विवेक आर्या ने प्रेमसंस मोटर के डायरेक्टर समेत 4 के खिलाफ चुटिया थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें प्रेमसंस मोटर पर सालाना 36 करोड़ रुपए ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया है. विवेक आर्या के भाई ने प्रेमसंस मोटर से एक कार खरीदने के लिए पैसे का भुगतान किया था, लेकिन कार की डिलीवरी करने के बजाए डील कैंसिल कर पैसे वापस कर दिए गये. इस प्रक्रिया के दौरान विवेक को कई ऐसे साक्ष्य और जानकारी मिले जिससे यह खुलासा हुआ कि प्रेमसंस मोटर के मालिक और कर्मचारी मिलकर आम जनता को ठगी का शिकार बना रहे है.
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