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रांची/डेस्क: पटलीपुत्र एक्सप्रेस में यात्री को नशीला पेय पिलाकर एटीएम कार्ड और मोबाइल चोरी कर खाते से 1.42 लाख रुपये निकालने के मामले में गिरफ्तार नंदनी लेट को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपी 25 मई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. मामला रेल हटिया थाना कांड संख्या 11/2025 से जुड़ा है.
प्राथमिकी के अनुसार, 15 मई 2025 को पटलीपुत्र एक्सप्रेस में दो अज्ञात लोगों ने यात्री अजय शर्मा को नशीला पेय पिलाकर उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी कर लिया था और बैंक खाते से 1.42 लाख रुपये निकाल लिए गए थे. जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर चोरी का मोबाइल नंदनी लेट के इस्तेमाल में होने की पुष्टि हुई. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, अपराध गंभीर प्रकृति का है और केस डायरी में आरोपी की संलिप्तता के पर्याप्त आधार हैं. इसलिए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
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