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सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज रेंगरीह थाना कांड संख्या 05/2023 के तहत दर्ज पोक्सो मामले में आरोपी जितेंद्र प्रधान को 20 वर्ष कारावास और ₹40000 जुर्माने की सज़ा सुनाई.
बताया गया कि रेंगरीह थाना क्षेत्र निवासी एक मूकबधिर नाबालिक लड़की 11 मई 2023 की शाम अपने घर से कहीं पैदल जा रही थी. इसी क्रम में जितेंद्र प्रधान नामक व्यक्ति उसे जबरन एक गोहाल की तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. इसी क्रम में पीड़िता की मां को सूचना मिली. जिसके बाद वह घटनास्थल पहुंचकर अपनी बेटी को छुड़ा कर घर ले. इसके बाद परिजन थाना को घटना की जानकारी दिए.
जिसके बाद पुलिस अभियुक्त जितेंद्र प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. आज इसी मामले का सुनवाई करते हुए पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए 14 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जितेंद्र प्रधान को आरोपी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा और ₹40000 जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की.